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AKTU Officers Traffic Rules Notification : सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए हेलमेट एवं सीट बेल्ट हेतु आदेश जारी

IPR Awareness Programmes Notification

AKTU Officers Traffic Rules Notification : नमस्कार मित्रों, एकेटीयू विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए यातायात सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु न्यायालय द्वारा जारी आदेश की सूचना साझा की गई है। इसके तहत, दो पहिया वाहनों पर सवारी करने वाले कर्मचारियों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है, और इसी के साथ उनके सह-यात्रियों को भी हेलमेट पहनने की अनिवार्यता लागू की गई है।

साथ ही, चार पहिया वाहन चालकों के लिए सीट बेल्ट का उपयोग अनिवार्य किया गया है। इस नियम के अनुसार, चार पहिया वाहनों में सवार सभी व्यक्तियों को भी सीट बेल्ट पहनना होगा। इसके अतिरिक्त, अन्य यातायात नियमों से संबंधित निर्देश भी इस सूचना में समाहित किए गए हैं। इस कारण, यह सूचना सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी जानकारी हम आपको इस लेख में देने जा रहे हैं।

AKTU Notification For Officers To Follow Traffic Rules

एकेटीयू विश्वविद्यालय के द्वारा जारी की गई इस सूचना के अनुसार, सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके कार्यालय के बाहर हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन सुनिश्चित करने के लिए जांच करनी होगी। इस जांच के बाद ही उन्हें कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। यदि कोई कर्मचारी हेलमेट या सीट बेल्ट जैसे नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे रोका जाएगा।

साथ ही, यातायात पुलिस को भी यह आदेश दिया गया है कि वह कर्मचारियों एवं अधिकारियों की जांच करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट का सही तरीके से उपयोग किया है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं की संभावना को महत्वपूर्ण रूप से कम करना है।

यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि सभी कर्मचारी एवं अधिकारी इन नियमों का सख्ती से पालन कर सकें। इस सूचना का पालन करना अत्यंत आवश्यक है, और इसे एकेटीयू की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

AKTU Officers Traffic Rules Official Notification

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य

विश्वविद्यालय से संबद्ध समस्त संस्थान।

विषयः कार्यालय आते समय दोपहिया वाहन चालकों एवं उनके सहयात्रियों के लिए हेलमेट तथा चार पहिया वाहन चालकों एवं अन्य यात्रियों के लिए सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग किये जाने के संबंध में।

महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं०: 06/2025/364/तीस-3-2025 दिनांक 11 फरवरी 2025 (प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र के माध्यम से सडक दुर्घटनाओं को कम करने के लिये मा० श्री न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश मा० सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष सडक सुरक्षा समिति की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2025 को लखनऊ में आहूत की गयी सडक सुरक्षा की समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों को कडाई से अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है. जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत है.

1. उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों के अधिकारी एंव कर्मचारी जो दो पहिया वाहन से कार्यालय आते है, वे हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री (पिलियन राइडर) के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक हो।

2. इसी प्रकार, जो अधिकारी/कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते है. वे वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग न करें, एवं अन्य सभी सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य हो।

3. सभी विभागाध्यक्ष एवं कार्यालय अध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी इस निर्देश का पूर्णतः पालन करें।

4. सभी शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालयों के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा कर्मी हेलमेट एवं सीट बेल्ट के अनुपालन की जाँच करें। बिना हेलमेट / सीट बेल्ट के प्रवेश करने पर रोक लगायी जाए।

5. यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वाले पर आवश्यक कार्यवाही करें।

6. सभी कर्मचारी सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु जागरूक हो और हेलमेट व सीट बेल्ट को उपयोग को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाये।

7. नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जाए।

8. उपर्युक्त निर्देश केवल एक औपचारिकता न होकर, प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को इस पहल को गम्भीरता से लेना चाहिए और समाज में एक सकारात्मक वातावरण का सूजन करना चाहिए।

अतः कृपया शासन के उक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 11 फरवरी 2025 के माध्यम से प्रदत्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

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